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राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना: किसानों को दुर्घटना में मिलेगी आर्थिक सहायता



 नागौर!२८ मई २०२६,रमेश सिंह (प्रधान संपादक)

राजस्थान सरकार किसानों और कृषि कार्य से जुड़े लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना” संचालित कर रही है। इस योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है! 

योजना के तहत मिलने वाली सहायता

✅ दुर्घटना में मृत्यु होने पर
पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।

✅ दुर्घटना में अपंगता / दिव्यांगता होने पर
स्थिति और दिव्यांगता के स्तर के अनुसार 5 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।


हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

राजस्थान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना हेल्पलाइन

📞 0141-2227640
📞 0141-2227115

📧 ईमेल: dam.schemes@rajasthan.gov.in


राजस्थान राजकिसान पोर्टल हेल्पलाइन

📞 0141-2927047
📞 0141-2922613
📞 0141-2922614

📧 ईमेल: helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in


राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड संपर्क

📞 0141-2227914
📞 0141-2227336

📧 ईमेल: rsamb@rajasthan.gov.in

📍 पता:
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पंत कृषि भवन, जनपथ
जयपुर, राजस्थान – 302005


राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें राहत मिल सके।

👉सूचना विवरणिका

राजस्थान राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना दिशानिर्देश।

👉योजना के लाभ

  • राजस्थान सरकार की राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत किसानो व कृषि से सम्बंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी :-
    परिस्थितिसहायता राशि
    दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में2,00,000/- रूपये।
    दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आँख, या कोई एक अंग
    अलग से काटने पर
    50,000/- रूपये।
    सिर पर चोट से कोमा में जाने या रीढ़ की हड्डी टूटने पर50,000/- रूपये।
    सिर के बालों की डी-स्केल्पिंग हो जाने पर40,000/- रूपये।
    सिर के बालों की आंशिक डी-स्केल्पिंग हो जाने पर25,000/- रूपये।
    एक हाथ, पैर, पंजा, आँख, बांह आदि के अंग भंग हो
    जाने पर
    25,000/- रूपये।
    चार अंगुली कटने पर20,000/- रूपये।
    तीन अंगुली कटने पर15,000/- रूपये।
    दो अंगुली कटने पर10,000/- रूपये।
    एक अंगुली कटने पर5,000/- रूपये।
    मण्डी परिसर में कृषि/विपणन कार्य करते समय हम्माल,
    पल्लेदार, मजदूर के फ्रैक्चर हो जाने पर
    10,000/- रूपये।
    एक अण्डकोष छिन्न भिन्न हो जाने पर25,000/- रूपये।
    दो अण्डकोष छिन्न भिन्न हो जाने पर40,000/- रूपये।         

👉पात्रताएं

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