नागौर!२८ मई २०२६,रमेश सिंह (प्रधान संपादक)
राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी और कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 31 जुलाई 2026 तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए जाने के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने शीर्ष अदालत में कैविएट दायर करते हुए मांग की है कि यदि राज्य सरकार या अन्य कोई पक्ष हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देता है, तो उनका पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाए।
📌 हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 को राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे।
📌 पहले भी तय हुई थी समय-सीमा
इससे पहले जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने की बात कही थी। तय समय पर चुनाव नहीं होने के बाद अवमानना याचिका दायर की गई, जिसके बाद कोर्ट ने नया आदेश जारी किया।
📍 अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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