राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के तहत नागौर में जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक, 534.15 लाख रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हुई चर्चा
नागौर | 25 जून 2026 रमेश सिंह (प्रधान संपादक)
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के अंतर्गत जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में तीन औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विद्युत शुल्क में छूट, निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, मंडी शुल्क में छूट एवं पूंजीगत अनुदान के प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इन औद्योगिक इकाइयों में लगभग 534.15 लाख रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। साथ ही जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र नागौर द्वारा स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट के लिए जारी 20 पात्रता प्रमाण-पत्रों को समिति ने मंजूरी प्रदान की। महाप्रबंधक बजरंग सांगवा ने बताया कि राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रदेश में तीव्र, सतत एवं संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 को 8 अक्टूबर 2024 से लागू किया है, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत पात्र विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की नई एवं विस्तार करने वाली इकाइयों को एसजीएसटी का 75 प्रतिशत तक पुनर्भरण 10 वर्षों के लिए, विद्युत कर में 100 प्रतिशत छूट 7 वर्षों के लिए तथा मंडी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट 7 वर्षों तक प्रदान की जा रही है।
इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है। एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को पूंजीगत निवेश का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
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